कोरोना की दूसरी लहर दिखाई देने लगी है। देश में इसका व्यापक असर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र सहित देश
में पीड़ितों की बढ़ती संख्या ने सरकार को चिन्ता में डाल दिया है। यही वजह है कि इसकी रोकथाम के लिए सोमवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक, अब दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वालों के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है।
यात्रियों को सफर करने से 72 घंटे पहले इसके लिए कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। बगैर कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के इन राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों को राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी।
बेर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक के समय दिल्ली-एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को कोविद की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। सभी एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग केंद्रों की व्यवस्था होगी और यात्रियों को परीक्षण के लिए पैसे देने होंगे। जिन यात्रियों की रिपोर्ट सकारात्मक आती है, उनसे संपर्क किया जाएगा और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। संबंधित नगर आयुक्त उसी के लिए नोडल अधिकारी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
ट्रेन के लिए भी बने नियम
दिल्ली एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को कोविद निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी।
महाराष्ट्र में घुसने से ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए। जिनके पास निगेटिव कोविद रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। वहीं, जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा। वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।
सड़क मार्ग के लिए नियम
सीमावर्ती जिलों में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों का राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें गंतव्य तक जाने दिया जाएगा। जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा। जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा। निगेटिव आने पर आगे जाने दिया जाएगा। वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।
मास्क नहींतो 500 का जुर्माना
बगैर मास्क पाये जाने पर 200 से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। तीसरी बार थूकते हुए पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना और 5 दिन की सार्वजनिक सेवा देनी होगी। सभी को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 60 साल से अधिक आयु वर्ग और 10 साल से नीचे के बच्चों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
17.80 लाख हुए मरीज
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 लाख 80 हजार 208 हो गया है। इनमें 81 हजार 512 मरीजों का इलाज चल रहा है। 16 लाख 51 हजार 64 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 46 हजार 623 हो गई है। पिछले 2 दिनों से राज्य में एक्टिव केस में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। इन दो दिनों में करीब 2500 से ज्यादा एक्टिव मरीज बढ़े हैं।