मप्र में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइन जारी : हर शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू - Khabri Guru

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मप्र में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइन जारी : हर शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू


भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गृह विभाग ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल जाएंगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 5 फीसदी से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5 फीसदी से ज्यादा है।

गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध पुनः लागू किए जाएंगे।


इन्हें होगी अनुमति
→ उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां। इससे जुड़े लोगों को आई कार्ड के साथ परिवहन की अनुमति।
→ अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, पशु चिकित्सालय।
→ केमिस्ट, किराना, राशन, फल व सब्जी, डेयरी व दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें।
→ मोहल्ले. कॉलोनियों व गांव में सिंगल दुकानें
→ कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सर्विस।
→ मेंटेनेंस सर्विस देने वाले।
→ पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस।
→ कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें।
→ बैंक, बीमा कार्यालय व एटीएम।
→ सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालना
→ ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी।
→ टैक्सी-कार में ड्राइवर व 2 अन्य लोग बैठ सकेंगे।

फिलहाल इनका अनुमति नहीं
→ सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन व मेले, जहां जनसमूह एकत्रित होता हो।
→ स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, गेम्स, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे।
→ सिनेमाघर, शाॅपिंग माॅल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाॅट, आडिटोरियम व सभागृह बंद रहेंगे।

इन्हें होगी सशर्त अनुमति
→ मंदिरों में एक समय पर 4 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे।
→ अंतिम संस्कार में दस लोगों को ही अनुमति होगी।
→ विवाह समारोहों में दोनों पक्षों से 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। आयोजकों को अतिथियों की सूची पहले ही उपलब्ध करानी होगी।
→ आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर 100 फीसदी अधिकारियों व 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
थोक बाजार की जगह जिला प्रशासन तय करेगा
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि हर जिले में थोक सब्जी व फल बाजार जिला प्रशासन द्वारा तय खुले स्थान पर चल सकेंगे। लेकिन जिला स्तर पर परंपरागत रूप से मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की शर्त लागू होगी।

एक भी संक्रमित व्यक्ति न घूमे
मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि एक भी संक्रमित मरीज बाहर न घूमे। अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान करनी है। हर कोविड मरीज को होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर में रखना है। जरूरत होने पर अस्पताल में इलाज करना है। जहां भी संक्रमण हो, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं। हर पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए।

कंटेनमेंट जोन बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार रेड, ग्रीन व यलो जोन बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने ना दें।

गांवों को 3 जोन में बांटा
जिन गांवों में एक भी संक्रमित नहीं है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 4 से कम केस हैं, उन गांवों को यलो जोन में रखा गया है। इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले गांव को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन और शहरों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अलग नियम के अनुसार गतिविधियां हो सकेंगी।

नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां


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