जबलपुर। जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जून से जनता कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कुछ व्यवसायों को छूट दी गई है जिनमें खाद्यान्न के अलावा रिपेयरिंग से जुड़े व्यवसाय प्रमुख रूप शामिल किये गए हैं। पूरे जिले की समस्त दुकानें (केमिस्ट एवं खान-पान की दुकानों को छोड़कर) शाम 07.00 बजे तक ही खोली जा सकेगी।
जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार की प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। समस्त जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। इसके अलावा अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। (रूल आफ सिक्स)। रेड जोन आने पर या कोरोना के केस बढ़ने पर किसी भी स्तर पर दी गई छूट वापस ली जा सकेगी।
जबलपुर महानगर में कॉलोनी में स्थित समस्त छोटी, एकल दुकानें खोली जा सकेगी।
जवलपुर महानगर के समस्त सघन मार्केट एरिया/मार्केट काम्पलेक्स में निम्नलिखित दुकान के अतिरिक्त शेष दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी एवं मार्केट एरिया बंद रहेगा। शेष दुकानों पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 7 जून 2021 को निर्णय लिया जावेगा।
जबलपुर महानगर में कॉलोनी में स्थित समस्त छोटी, एकल दुकानें खोली जा सकेगी।
जवलपुर महानगर के समस्त सघन मार्केट एरिया/मार्केट काम्पलेक्स में निम्नलिखित दुकान के अतिरिक्त शेष दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी एवं मार्केट एरिया बंद रहेगा। शेष दुकानों पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 7 जून 2021 को निर्णय लिया जावेगा।
समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय, लॉजिंग/होटल/रिसोर्ट/ढाबा आदि केवल होम डिलेवरी अथवा टेकअवे (पैककर साथ ले जाने) की अनुमति होगी, किन्तु बैठकर/खडे होकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
जिले में समस्त लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, किन्तु लाइसेंस प्राप्त समस्त प्रायवेट वार एवं अहाता पूर्णतः बंद रहेंगे।
विभिन्न प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें जैसे केवल इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, गैस चूल्हा/कुकर रिपेयरिंग खोली जा सकेगी।
दुपहिया वाहन, साईकल एवं चार पहिया वाहन रिपेयरिंग की दुकानें/शोरूम/सर्विस सेंटर/ टायर शॉप/ऑटो गैरेज खोले जा सकेंगे।
सड़क किनारे स्थित चप्पल/ जूता सुधारने की (मोची) की दुकान खोली जा सकेगी।
ड्राई क्लीनिंग, धोवी की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी शॉप, फोटोकॉपी शॉप, प्रिटिंग
प्रेस, वेल्डिंग एवं फेब्रिकेशन शॉप खोली जा सकेगी।
निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें जैस – सीमेंट, लोहा, सरीया, स्टील, प्लम्बिंग, पेन्ट, हार्डवेयर, सेरेमिक, टाईल्स, सॉ-मिल (Timber) आदि की दुकानें खोली जा सकेगी।
फल/जूस की दुकान, स्ट्रीट फुड की दुकान खोली जा सकेगी परन्तु इन दुकान पर खड़े होकर या बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं केवल पैक कर ले जाने या होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
मिठाई, बैकरी की दुकानें खोली जा सकेगी परन्तु केवल टेक अवे/होम डिलवरी की अनुमति होगी। बैठकर/खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
फुटकर किराना दुकानें खुल सकेंगी परन्तु थोक/फुटकर किराना मार्केट स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित रीति से संचालित होंगे।
जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिम के साथ-साथ स्पोर्टस् की गतिविधियाँ, स्पोर्टस् ग्राउन्ड, स्वीमिंग पुल, सार्वजनिक पार्क में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त जिले में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां :-
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/ श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।
अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार, “पोल्ट्री, पशु उत्पाद एवं पशु से प्राप्त आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।
पेट्रोल/डीजल पंप/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद/बीज/ कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी।
सभी कृषि उपज मंडियाँ संचालित हो सकेगी, इसके संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी/प्रशासन पृथक से स्थानीय परिस्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन को अनुमति रहेगी। प्रेस/प्रिटिंग प्रेस की भी अनुमति होगी।
बैंक, इन्श्योरेंस NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs, Cooperative credit societies कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
कोल्ड स्टोरेट एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
जिला स्तर पर परम्परागत रूप से labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे जिसका पालन करना संबंधित लेवर का होगा।
थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियत खुले स्थानों पर ही चल सकेंगे। इस हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /2021-22/कलेक्टर/मण्डी/40जबलपुर दिनांक 25.05.2021 लागू रहेगी।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्वाध रहेगा।
अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी।
मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि को होम सर्विस देने की अनुमति होगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्गी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र/एडमिट कार्ड साथ रखना होगा।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी, परन्तु इन एजेन्सियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/ मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी
फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी।
हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
समस्त निजी कार्यालय (Private commercial establishment) खोले जा सकेंगे। परन्तु उन्हें कोविड के समस्त SOP का पूर्ण पालन करना होगा। कुल कर्मचारियों में से उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे।
समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये कार्य किये जा सकेंगे।
नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर परिषद में छूट :-
इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार की गतिविधियाँ प्रारंभ करने की अनुमति होगी।
अनुभाग स्तर की क्राइसेसे मैनेजमेन्ट की बैठक में हुये निर्णय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार दुकानें एक समय में अपनी अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी।
ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर छूट :-
समस्त प्रकार की सामान्य गतिविधियाँ शुरू की जा सकेगी।
रेड जोन की ग्राम पंचायत छोड़कर समस्त प्रकार की दुकान एवं ऑफिस खुले रखे जा सकेंगे।
जिले के रागस्त ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रखे जा सकेंगे। जिस ग्राम में किसी भी समय 5 या 5 से अधिक एक्टिव केस आते है तो समस्त कार्य स्वतः बंद हो जावेंगे।
कोविड-19 प्रोटोकाल एवं उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन :-
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित् कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा, "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्धारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवाय रूप से. मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकाल का उल्लघंन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी साथ ही जिले की प्रत्येक दुकानों में पारदर्शी पॉलेथीन/पन्नी का शील्ड कवर डालकर रखना अनिवार्य होगा।
अनुमत सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो,, हेडवॉश/सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे, इसे आयोजक द्धारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा।
जिले के समस्त दुकानदारों/ऑफिस कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीन लगाना आवश्यक होगा।
दुकानदारों/निजी ऑफिस की व्यक्तिगत जबाबदारी होगी कि वे अपनी दुकान में दो गज की दूरी का पालन कराना, मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे। यदि दुकानदार स्वयं ने मास्क नहीं लगाया अथवा बिना मास्क लगे ग्राहक को सामान दिया तो दुकानदार के विरूद्ध FIR दर्ज की जा सकेगी एवं उसकी दुकान सील भी की जा सकेगी। यह नियम ग्राहक पर भी लागू होगा।
जिले में समस्त लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, किन्तु लाइसेंस प्राप्त समस्त प्रायवेट वार एवं अहाता पूर्णतः बंद रहेंगे।
विभिन्न प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें जैसे केवल इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, गैस चूल्हा/कुकर रिपेयरिंग खोली जा सकेगी।
दुपहिया वाहन, साईकल एवं चार पहिया वाहन रिपेयरिंग की दुकानें/शोरूम/सर्विस सेंटर/ टायर शॉप/ऑटो गैरेज खोले जा सकेंगे।
सड़क किनारे स्थित चप्पल/ जूता सुधारने की (मोची) की दुकान खोली जा सकेगी।
ड्राई क्लीनिंग, धोवी की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी शॉप, फोटोकॉपी शॉप, प्रिटिंग
प्रेस, वेल्डिंग एवं फेब्रिकेशन शॉप खोली जा सकेगी।
निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें जैस – सीमेंट, लोहा, सरीया, स्टील, प्लम्बिंग, पेन्ट, हार्डवेयर, सेरेमिक, टाईल्स, सॉ-मिल (Timber) आदि की दुकानें खोली जा सकेगी।
फल/जूस की दुकान, स्ट्रीट फुड की दुकान खोली जा सकेगी परन्तु इन दुकान पर खड़े होकर या बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं केवल पैक कर ले जाने या होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
मिठाई, बैकरी की दुकानें खोली जा सकेगी परन्तु केवल टेक अवे/होम डिलवरी की अनुमति होगी। बैठकर/खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
फुटकर किराना दुकानें खुल सकेंगी परन्तु थोक/फुटकर किराना मार्केट स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित रीति से संचालित होंगे।
जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिम के साथ-साथ स्पोर्टस् की गतिविधियाँ, स्पोर्टस् ग्राउन्ड, स्वीमिंग पुल, सार्वजनिक पार्क में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त जिले में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां :-
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/ श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।
अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार, “पोल्ट्री, पशु उत्पाद एवं पशु से प्राप्त आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।
पेट्रोल/डीजल पंप/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद/बीज/ कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी।
सभी कृषि उपज मंडियाँ संचालित हो सकेगी, इसके संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी/प्रशासन पृथक से स्थानीय परिस्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन को अनुमति रहेगी। प्रेस/प्रिटिंग प्रेस की भी अनुमति होगी।
बैंक, इन्श्योरेंस NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs, Cooperative credit societies कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
कोल्ड स्टोरेट एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
जिला स्तर पर परम्परागत रूप से labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे जिसका पालन करना संबंधित लेवर का होगा।
थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियत खुले स्थानों पर ही चल सकेंगे। इस हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /2021-22/कलेक्टर/मण्डी/40जबलपुर दिनांक 25.05.2021 लागू रहेगी।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्वाध रहेगा।
अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी।
मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि को होम सर्विस देने की अनुमति होगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्गी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र/एडमिट कार्ड साथ रखना होगा।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी, परन्तु इन एजेन्सियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/ मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी
फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी।
हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
समस्त निजी कार्यालय (Private commercial establishment) खोले जा सकेंगे। परन्तु उन्हें कोविड के समस्त SOP का पूर्ण पालन करना होगा। कुल कर्मचारियों में से उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे।
समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये कार्य किये जा सकेंगे।
नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर परिषद में छूट :-
इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार की गतिविधियाँ प्रारंभ करने की अनुमति होगी।
अनुभाग स्तर की क्राइसेसे मैनेजमेन्ट की बैठक में हुये निर्णय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार दुकानें एक समय में अपनी अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी।
ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर छूट :-
समस्त प्रकार की सामान्य गतिविधियाँ शुरू की जा सकेगी।
रेड जोन की ग्राम पंचायत छोड़कर समस्त प्रकार की दुकान एवं ऑफिस खुले रखे जा सकेंगे।
जिले के रागस्त ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रखे जा सकेंगे। जिस ग्राम में किसी भी समय 5 या 5 से अधिक एक्टिव केस आते है तो समस्त कार्य स्वतः बंद हो जावेंगे।
कोविड-19 प्रोटोकाल एवं उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन :-
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित् कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा, "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्धारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवाय रूप से. मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकाल का उल्लघंन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी साथ ही जिले की प्रत्येक दुकानों में पारदर्शी पॉलेथीन/पन्नी का शील्ड कवर डालकर रखना अनिवार्य होगा।
अनुमत सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो,, हेडवॉश/सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे, इसे आयोजक द्धारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा।
जिले के समस्त दुकानदारों/ऑफिस कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीन लगाना आवश्यक होगा।
दुकानदारों/निजी ऑफिस की व्यक्तिगत जबाबदारी होगी कि वे अपनी दुकान में दो गज की दूरी का पालन कराना, मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे। यदि दुकानदार स्वयं ने मास्क नहीं लगाया अथवा बिना मास्क लगे ग्राहक को सामान दिया तो दुकानदार के विरूद्ध FIR दर्ज की जा सकेगी एवं उसकी दुकान सील भी की जा सकेगी। यह नियम ग्राहक पर भी लागू होगा।