जबलपुर। जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू में छूट संबंधी आदेश में गुरुवार को आंशिक रूप से संशोधन किया है। जिसमें महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप अब शहर की सभी दुकाने खुल सकेंगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि सभी बाजारों में एक दिन बाएं ओर की दुकानें खुलेंगी, जबकि उसके अगले दिन दाएं ओर की दुकान में कारोबार करने की अनुमति रहेगी।
संशोधित आदेश में कहा गया है कि जबलपुर महानगर (नगर निगम/केन्ट एरिया) में स्थित समस्त दुकानें (मूल आदेश के पैरा क्रमांक-1 "समस्त जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों" की कंडिका 1 से 12 तक में उल्लेखित गतिविधियों को छोड़कर) निम्नानुसार पद्वति से खोले जा सकेंगे तथा समस्त इंसीडेंट कमान्डर/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस एवं स्थानीय निकाय के सहयोग से पालन करायेगें। इस व्यवस्था के बारे में स्थानीय व्यापारी को अवगत् करायेगें। शहर में :-
पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर बॉया हाथ स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दॉये हाथ स्थित दुकाने मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेंगी।
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलने पर बॉये स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दॉये हाथ स्थित दुकाने मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलेंगी।
जहाँ केवल एक ही ओर दुकानें है, सड़क के दूसरी ओर नहीं वे एक दिन बंद एक दिन खोल सकेंगे। जिसका निर्धारण संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी करेंगे।
सभी के लिए दुकान बंद होने का समय शाम 07 बजे ही होगा। उपर्युक्त से भिन्न कोई स्थिति पाई जाती है तो कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस एवं नगर निगम जोन प्रभारी स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निर्धारित करेंगे एवं व्यापारियों को अवगत करायेंगे।
होटल, स्ट्रीट फूड, बैकरी, मिठाई आदि दुकानों में सामान केवल पैक कराकर या होम डिलवरी के रूप में ही दिया जा सकेगा।
इस पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाना, उसका पर्याप्त प्रचार करना, व्यापारियों से सतत संपर्क में रहना एवं भ्रम की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु उसके उपाय करने का सुपरविजन ए.डी.एम., नगर निगम कमिश्नर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे।
पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर बॉया हाथ स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दॉये हाथ स्थित दुकाने मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेंगी।
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलने पर बॉये स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दॉये हाथ स्थित दुकाने मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलेंगी।
जहाँ केवल एक ही ओर दुकानें है, सड़क के दूसरी ओर नहीं वे एक दिन बंद एक दिन खोल सकेंगे। जिसका निर्धारण संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी करेंगे।
सभी के लिए दुकान बंद होने का समय शाम 07 बजे ही होगा। उपर्युक्त से भिन्न कोई स्थिति पाई जाती है तो कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस एवं नगर निगम जोन प्रभारी स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निर्धारित करेंगे एवं व्यापारियों को अवगत करायेंगे।
होटल, स्ट्रीट फूड, बैकरी, मिठाई आदि दुकानों में सामान केवल पैक कराकर या होम डिलवरी के रूप में ही दिया जा सकेगा।
इस पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाना, उसका पर्याप्त प्रचार करना, व्यापारियों से सतत संपर्क में रहना एवं भ्रम की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु उसके उपाय करने का सुपरविजन ए.डी.एम., नगर निगम कमिश्नर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे।