जबलपुर। शहर में व्यापारिक गतिविधियों के अनलॉक संबंधी जिला प्रशासन के जारी आदेश के मद्देनज़र आज मंगलवार को जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों एवं सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त ऑनलाइन बैठक आयोजित की गयी जिसमें जारी आदेश की त्रुटियों को संज्ञान में लिया गया तथा जिला प्रशासन से आग्रह किया गया कि वह सभी प्रतिष्ठानों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दे। इस सम्बन्ध में प्रशासन को सुझाव प्रेषित किये गए हैं।
बैठक में सदस्यों द्वारा बताया गया कि 2 जून 2021 को यदि प्रशासन सभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देता तो सभी व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठान को स्वयं खोलने बाध्य होंगे। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और महाकोशल चम्बल ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री की बैठक के उपरान्त कलेक्टर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड 19 महामारी से उपजे हालातों के मद्देनज़र जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू गत 51 दिन पहले लगाया गया था तथा आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त जारी आदेश के तहत कुछ व्यापारिक गतिविधियों को अनलॉक में छूट प्रदान की गयी है।
हम सभी व्यापारियों ने शासन व प्रशासन का हर आदेश माना है तथा यथा संभव सहयोग दिया है। आज जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों एवं सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिए गए। आपके कार्यालय द्वारा जारी अनलॉक सम्बन्धी आदेश में कुछ त्रुटियां हैं जिसे दूर किया जाए।
1. शासन की गाइडलाइन यदि 50 % दुकानों को खोलने की है तो एक एक दिन छोड़कर बाजार को खोला जाये या एक दिन दाएं व एक दिन बाएं के फार्मूला के तहत बाजार को अनलॉक किया जाये लेकिन सभी दुकानें खोली जाएं। सभी तरह के प्रतिष्ठान खुलें यह सुनिश्चित किया जाये।
2. जबलपुर में कोविड 19 संक्रमण के पाजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5 % से कम है तथा प्रदेश शासन द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइन परिशिष्ट -3 के अनुसार समस्त रेस्टोरेंट क्षमता के 50 % की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। जबलपुर में भी इसका पालन किया जाये तथा रेस्टोरेंट व भोजनालयों को उक्त अनुमति प्रदान की जाये।
3. वैवाहिक आयोजनों में कुल 40 लोगों की अधिकतम संख्या की अनुमति है। एक होटल या बैंक्वेट हॉल में कितने वर्ग फीट क्षेत्र में 40 लोगों का आयोजन हो सकेगा, यह बताने का कष्ट करें ताकि आम जनता एवं होटल व्यवसायियों को असुविधा न हो तथा वे नियमपूर्वक अपना कार्य कर सकें।
4. शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाये क्योंकि मॉल में कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन होता है। मॉल स्थित दुकानों के हालात बेहद ख़राब हैं, बिक्री बंद रहने से कर्मचारियों को भी वेतन संबंधी कठिनाईयां जा रही हैं।
पत्र के माध्यम से व्यापारिक संगठनों ने आगाह करते हुए कहा है कि यदि प्रशासन इस ओर ध्यान न देकर व्यापारियों की मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो कल 2 जून से सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलने बाध्य होंगे।
बैठक में ये उपस्थित रहे
बैठक में जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन प्रेम दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु खरे, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव, जबलपुर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के राधेश्याम अग्रवाल, अजय बख्तावर, रजनीश त्रिवेदी, चंद्रेश वीरा, युवराज गढ़वाल, शिशिर जैन, अमरप्रीत छाबड़ा, पंकज माहेश्वरी, कैट जबलपुर अध्यक्ष दीपक सेठी, अरुण पवार, अखिल मिश्र, मनोज सेठ, शिशिर नेमा, सीए अनिल अग्रवाल, अखिलेश बलुआपुरी, शशिकांत पांडेय आदि संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।