
इंदौर। हाई प्रोफाइल संत भय्यू महाराज केस में फैसला इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन सेवादार पलक शरद और विनायक को कोर्ट 48 जिला अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सोनी ने 6 साल की सजा सुनाई है। 12 जून 2018 को संत भय्यू महाराज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन सेवादार विनायक केयर टेकर पलक और ड्रायवर शरद को कोर्ट ने आरोपी माना। आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने पालक विनायक और शरद की तरफ से पक्ष रखा था। तीनो आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। मामले में भय्यू महारज की दूसरी पत्नी ने तीनों सेवादारों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आरोप को सही मानते हुए सजा सुनाई।