भोपाल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव कराएं जाएंगे। पहले चरण में 11 जिलों के 133 निकायों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 जिलों के 214 निकाय के लिए वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा और परिणाम 17 जुलाई को आएंगे। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा और परिणाम 18 जुलाई को आएंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू हो गई। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ग्रामीण इलाकों में आचार सहिंता पहले से लागू है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका परिषद और 35 नव गठित समेत 298 नगर परिषद है। प्रदेश में 378 नगरीय निकायों में से 321 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 57 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 321 निकायों में से 318 निकायों के तथा नवगठित 35 नगरीय निकायों में से 29 नगर परिषदों के यानी 347 नगरीय निकायों के निर्वाचन कराए जाने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है।
11 से जमा होंगे नामांकन
11 जून को अधिसूचना के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू होगा, जो 18 जून तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को तथा नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को होगा। पहले चरण के 11 जिलों में मतदान 6 जुलाई को और दूसरे चरण के 38 जिलों के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण के नगरीय निकायों की मतगणना 17 जुलाई को और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी।
महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से
347 नगरीय निकायों के 6507 पार्षदों और 16 नगर निगम के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर पालिका और नगर परिषदों के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। प्रदेश में नगर निगम की संख्या 16 है, जहां 884 वार्ड हैं। नगर पालिका 76 हैं, जहां 1795 वार्डों की संख्या है। नगर पारिषद पूर्व में गठित 226 हैं, जहां वार्डों की संख्या 3393 है। वहीं नव गठित नगर परिषद 29 है, जिनमें 435 वार्ड हैं।
दो हिस्सों में होंगे चुनाव
प्रथम चरण में 11 नगर पालिका निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद यानी कुल 133 नगरीय निकाय के चुनाव 13148 मतदान केंद्रों पर संपन्न होंगे। वहीं दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद कुल 214 नगरीय निकाय के चुनाव 6829 मतदान केंद्रों पर संपन्न होंगे। पहले चरण में 11 जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं दूसरी चरण में 38 जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होगी। अलीराजपुर, मण्डला एवं डिण्डौरी की नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण वहां निर्वाचन नहीं करवाया जा रहा है। प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख 23 हजार 738 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 78 लाख 68 हजार 406 और महिला मतदाता 74 हजार 54 हजार 236 हैं। वहीं 1096 अन्य मतदाता है।
ईवीएम से होंगे निकाय चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए 55 हजार ईवीएम उपलब्ध हैं। इसमें से 30761 ईवीएम का उपयोग होगा। भोपाल और इंदौर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम तथा नगर निगम जबलपुर एवं ग्वालियर के प्रत्येक वार्ड में 3 ईवीएम रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा शेष नगर पालिक निगम एवं नगर पालिक परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी गई है। आयोग ने मतदान का डाटा सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम में डीएमएम डिचेबल ममोरी मॉड्यूल का उपयोग करेंगा। नोटा समेत 15 या इससे अधिक उम्मीदवार होने पर एक कंट्रोल यूनिट व एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा।
महापौर के लिए 20 हजार रुपये शुल्क
नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निगम के महपौर उम्मीदवार को 20 हजार रुपये, नगर पालिका पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपये, नगर पालिक परिषद के पार्षद पद के लिए 3 हजार रुपये और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये राशि जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवार को यह राशि आधी ही जमा करना होगा। नाम निर्देश पत्र के साथ शपथ पत्र में अपराध, शिक्षा और कोर्ट केस के संबंध में जानकारी देनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय में करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम एक नजर में
नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए 55 हजार ईवीएम उपलब्ध हैं। इसमें से 30761 ईवीएम का उपयोग होगा। भोपाल और इंदौर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम तथा नगर निगम जबलपुर एवं ग्वालियर के प्रत्येक वार्ड में 3 ईवीएम रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा शेष नगर पालिक निगम एवं नगर पालिक परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी गई है। आयोग ने मतदान का डाटा सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम में डीएमएम डिचेबल ममोरी मॉड्यूल का उपयोग करेंगा। नोटा समेत 15 या इससे अधिक उम्मीदवार होने पर एक कंट्रोल यूनिट व एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा।
महापौर के लिए 20 हजार रुपये शुल्क
नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निगम के महपौर उम्मीदवार को 20 हजार रुपये, नगर पालिका पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपये, नगर पालिक परिषद के पार्षद पद के लिए 3 हजार रुपये और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये राशि जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवार को यह राशि आधी ही जमा करना होगा। नाम निर्देश पत्र के साथ शपथ पत्र में अपराध, शिक्षा और कोर्ट केस के संबंध में जानकारी देनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय में करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम एक नजर में
11 जून नामांकन जमा होने शुरु होंगे
18 जून नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
22 जून नाम वापिसी की अंतिम तिथि एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन
पहला चरण
मतदान- 6 जुलाई
परिणाम- 17 जुलाई
11 जिलों के 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिक परिषद और 86 नगर परिषद के लिए मतदान
दूसरा चरण
परिणाम- 17 जुलाई
11 जिलों के 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिक परिषद और 86 नगर परिषद के लिए मतदान
दूसरा चरण
मतदान- 13 जुलाई
परिणाम- 18 जुलाई
38 जिलों के 5 नगर पालिक निगम, 40 पालिक परिषद समेत 169 नगर परिषद के लिए मतदान