
जबलपुर। जिले के एक निर्वाचित सरपंच को एसडीएम के आदेश ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने एक मामले में धारा 39 के तहत कार्रवाई कर पनागर जनपद की सुरतलाई पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिया। बताया गया है कि यह सरपंच हत्या के एक मामले में आरोपित है और बीते दो महीने से फरार है।
इस संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर पीके सेनगुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत सूरतलाई के सरपंच बाल किशन पटैल के खिलाफ कटंगी थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध है। यह मामला करीब दो माह पुराना है। इस मामले में आरोपित सरपंच लगातार फरार चल रहा है। इस वजह से ग्राम पंचायत के विकास कार्य भी अटके हुए हैं। इस संबंध में जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से 9 दिसंबर 2022 को एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-39 की उपधारा 4 के तहत बाल किशन पटैल को सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।
अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने उपरोक्त आदेश के साथ ही पनागर जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे पंचायत के सचिव के माध्यम से धारा-39 की उपधारा 3 के तहत नए सरपंच के गठन की कार्रवाई पूर्ण कराएं।