जबलपुर के दोहरे हत्याकांड प्रकरण में 3 आरोपियों को सुनाई गयी फांसी की सजा - Khabri Guru

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जबलपुर के दोहरे हत्याकांड प्रकरण में 3 आरोपियों को सुनाई गयी फांसी की सजा


जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों आरोपियों को अन्य विभिन्न धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 
बताया गया है कि थाना गोरखपुर के अंतर्गत  14 जून 2021 की रात में साई नंगर रामपुर में झगड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पुष्पराज कुशवाहा उम्र 24 वर्ष , श्रीमति नीलम कुशवाहा उम्र 23 वर्ष, गोलू कुशवाहा उम्र 22 वर्ष श्रीमति रूचि उम्र 22 वर्ष तथा प्रतीक उम्र 5 वर्ष घायल अवस्था में मिले जिन्हें तत्काल मेडिकल कालेज भिजवाया गया। बाद में शिकायत दर्ज कराते हुए माली का काम करने वाले गोलू कुशवाहा ने बताया कि वह अपने घर के गेट में ताला लगाकर घर के अंदर खाना खाने बैठा था। उसी समय हल्ला की आवाज सुनाई दी, बाहर देखा तो उसके घर की वाउण्ड्रीवाल कूद कर विनय कुशवाहा, राजा कुशवाहा एक अन्य लडकों के साथ आ गये और उसे एवं उसकी पत्नी रूचि के साथ गाली गलौज करने लगे, पुराने विवाद पर उस पर राजा कुशवाहा ने लाठी से हमला किया, उसकी पत्नी रूची उसे बचाने दौड़ी तो जान से मारने की नियत से विनय ने चाकू से रूची हमला कर दिया तथा विनय ने बेटे प्रतीत पर भी चाकू से हमला कर दिया।  वह उन लोगों केा पकड़ने के लिये बाहर दौड़ा तो हल्ला हो रहा था कि विनय और राजा चाकू से पुष्पराज और उसकी पत्नि नीलम पर हमला कर भाग गये हैं ।

मेडिकल कालेज में पुष्पराज उर्फ विजय कुशवाहा को मृत घोषित कर दिय, जबकि घायल नीलम कुशवाहा, गोलू कुशवाह, रूचि कुशवाहा उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया। इलाज के दौरान नीलम कुशवाहा की मृत्यु हो गयी। इस पूरे मामले की विवेेेेेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सुश्री सारिका पाण्डेय एवं रामपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुमित मिश्रा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई। 

सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के बाद असज गुरुवार को माननीय न्यायालय अनिल चौधरी अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी रवि कुशवाहा को धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेश आरोपी को तब तक गर्दन में फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 भा.द.वि. मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307,34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324, 34 भा.द.वि. मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आरोपी राजा कुशवाहा को धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेष आरोपी को तब तक गर्दन मे फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 भा.द.वि. मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307/34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324,34 भा.द.वि. मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आरोपी विनय कुशवाहा को धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेष आरोपी को तब तक गर्दन मे फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 ताहि मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307,34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324,34 ताहि मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 25(1-ख) आर्म्स एक्ट मे 01 वर्ष का काठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण की पैरवी उप संचालक विजय उइके के निर्देशन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन एवं विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी एवं एजीपी सुशील सोनी के द्वारा की गई।

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