महाकाल की सवारी के दौरान थूकने वाले का घर प्रशासन ने डीजे और ढोल बजवाकर ढहाया - Khabri Guru

Breaking

महाकाल की सवारी के दौरान थूकने वाले का घर प्रशासन ने डीजे और ढोल बजवाकर ढहाया


उज्जैन। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान छत से‎ थूकने वाले आरोपी का मकान जिला प्रशासन ने बुधवार की सुबह जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई सुबह करीब दस बजे से ही प्रारंभ कर दी गई थी। कार्रवाई के दौरान शहर के टंकी चैक इलाके की दुकानों को खुलने नहीं दिया गया। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी के घर को खाली करवाया, फिर बुलडोजर चलाया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान नियमानुसार मुनादी कराई जाती है इसलिए मौके पर डीजे लेकर आए थे तथा मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सावन माह के दूसरे सोमवार को परम्परागत रूप से बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान टंकी चैक मार्ग स्थित एक बिल्डिंग से‎ तीन लड़कों ने पहले थूका और फिर कुल्ला कर‎के पानी फेंका था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक बालिग समेत‎ तीन लड़कों को गिरफ्तार किया था। बालिग आरोपी को मंगलवार को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा जा चुका है। दो नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

सोमवार शाम 6.30 बजे महाकाल की सवारी के दौरान आरोपी छत से थूकते और कुल्ला करते हुए देखे गए थे। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चैबे और इंदौर के वार्ड 19 के भाजपा पार्षद मासूम जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता रात 9 बजे खारा कुआं थाने पहुंचे थे।

सवारी में शामिल लोगों ने बनाया था वीडियो
सावन लोट‎ निवासी भैरवगढ़ ने टंकी चैक के समीप सुपर गोल्ड‎ बेकरी से लगी बिल्डिंग की छत पर‎ तीन लड़कों को थूकते और कुल्ला कर‎ पानी फेंकते देखा था। इसका‎ मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद‎ खाराकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई‎ थी। आरोपियों के खिलाफ‎ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने‎ और सद्भाव बिगाड़ने समेत अन्य‎ धाराओं में केस दर्ज किया गया और रात में गिरफ्तार कर‎ लिया गया था।

वीडियो फुटेज के आधार पर चालान पेश करेगी पुलिस
खाराकुआं थाना प्रभारी‎ राजवीर सिंह गुर्जर ने बताया, मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों को‎ कोर्ट में पेश किया।‎ कोर्ट ने आरोपी अदनान‎ निवासी टंकी चैक को सेंट्रल जेल‎ भैरवगढ़ भेज दिया। दो‎ नाबालिग आरोपियों को बाल‎ संप्रेक्षण गृह भेजा गया। वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे‎।

पेज