मिलावटखोरों के लिए बनेगा कड़ा कानून - Khabri Guru

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मिलावटखोरों के लिए बनेगा कड़ा कानून


 भोपाल। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सरकार कटिबद्ध और जल्दी ही इसे संज्ञेय अपराध घोषित कर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे हैं मिलावट के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। श्री मिश्रा ने यह बात आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।आपको बता दें कि संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों की परिभाषा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। जिसमें किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के जुर्म में बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है अर्थात पुलिस ऐसे मामलों में बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने का  अधिकार रखती है।

इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जो बोलती है वह करती नहीं है अर्थात वह हमेशा दोमुंही बात करती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि वे जो करते हैं वह कहते नहीं है और जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। किसान आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का किसान समझदार है वह किसी बहकावे में नहीं आता है और ना ही यहां पर आंदोलन जैसी किसी गतिविधि की जानकारी मिल रही है। 

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