जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने रविवार को नया आदेश जारी करते हुए प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन खोलने की छूट दे दी है। इसके तहत व्यवसायी शाम 7 बजे तक अपना कारोबार कर सकेंगे। इसके साथ ही वैवाहिक समारोह में दोनों पक्ष के 20-20 अर्थात कुल 40 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। नया आदेश सोमवार 14 जून से लागू होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री शर्मा ने नए आदेश में कहा है कि पूर्व में जारी किये गए इस कार्यालय के धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/4132/एस.डब्ल्यू/2021जबलपुर दिनांक 03.06.2021 को निरस्त करते हुये एवं क्रमांक 3986/ एरा.डब्ल्यू /2021 जबलपुर दिनांक 31.05.2021 (मूल आदेश) की कंडिका क्रमांक-3 "जबलपुर महानगर की छूट", कंडिका क्रमांक-4 "नगर पालिका/परिषद छूट" कंडिका क्रमांक-5 "ग्राम पंचायत छूट" को विलोपित करते हुये निम्नलिखित व्यवस्था बनाई जाती है। शेष मूल आदेश यथावत् रहेगा।
(1) मूल आदेश के पैरा क्रमांक-1 (समस्त जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर) सम्पूर्ण जिले में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 07 बजे तक खुले रह सकेंगे।
(2) होटल, रेस्ट्रॉरेन्ट, ढाबा, भोजनालय, खान-पान की दुकानें, दूध दुकानें अपनी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति तक रात्रि 09 बजे तक खुल सकेगें।
(3) इस पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने का दायित्व संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगरीय निकाय के कर्मचारी की रहेगी। जिसका सुपरविजन ए.डी.एम., नगर निगम कमिश्नर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे।
(4) किसी भी स्थिति में कोविड अनुरूप व्यवहार न करने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित मार्केट के व्यापारी संघ के पदाधिकारी की भी होगी।
(5) विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम् 40 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की जानकारी आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। कोविड नियमों के उल्लंघन की दशा में आयोजनकर्ता, वर-वधु, आयोजन स्थल के मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
(1) मूल आदेश के पैरा क्रमांक-1 (समस्त जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर) सम्पूर्ण जिले में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 07 बजे तक खुले रह सकेंगे।
(2) होटल, रेस्ट्रॉरेन्ट, ढाबा, भोजनालय, खान-पान की दुकानें, दूध दुकानें अपनी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति तक रात्रि 09 बजे तक खुल सकेगें।
(3) इस पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने का दायित्व संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगरीय निकाय के कर्मचारी की रहेगी। जिसका सुपरविजन ए.डी.एम., नगर निगम कमिश्नर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे।
(4) किसी भी स्थिति में कोविड अनुरूप व्यवहार न करने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित मार्केट के व्यापारी संघ के पदाधिकारी की भी होगी।
(5) विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम् 40 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की जानकारी आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। कोविड नियमों के उल्लंघन की दशा में आयोजनकर्ता, वर-वधु, आयोजन स्थल के मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
