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आप विधायक डॉ.बलबीर सिंह |
आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था। चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई।
जून 2011 में दर्ज हुआ था केस
परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने सिंह और उसके परिवार पर उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।
'हाई कोर्ट में करेंगे अपील'
स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में अगस्त 2017 में आरोप तय किए थे। इस मामले में आप विधायक ने कहा कि हमें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हमें मामले में जमानत मिल गई और हम अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
जून 2011 में दर्ज हुआ था केस
परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने सिंह और उसके परिवार पर उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।
'हाई कोर्ट में करेंगे अपील'
स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में अगस्त 2017 में आरोप तय किए थे। इस मामले में आप विधायक ने कहा कि हमें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हमें मामले में जमानत मिल गई और हम अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे।