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विशाल मेगा मार्ट पर 1 लाख का जुर्माना, 15 दिन में सुधार के निर्देश


जबलपुर। शहर में जनसुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में विशाल मेगा मार्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम की संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शुक्रवार को अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान की मौजूदगी में अग्निशमन, स्वास्थ्य और भवन शाखा की टीम ने मार्ट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिन्हें जनसुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया।


निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां

जांच में पाया गया कि इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह अवरुद्ध था, जिससे आपात स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। आग बुझाने के उपकरण या तो खराब थे या उपयोग के लायक नहीं थे। इसके अलावा बिजली के पॉइंट्स के पास ज्वलनशील सामग्री का भंडारण पाया गया, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बना हुआ था।

भवन का उपयोग स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया जा रहा था। साइड ओपन स्पेस को कवर कर लिया गया था और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। परिसर में साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली और डस्टबिन की भी कमी पाई गई, जो स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन है।


15 दिन का दिया गया समय

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लगाया गया जुर्माना चेतावनी के तौर पर है। प्रतिष्ठान प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर सभी खामियों को दूर कर इसकी रिपोर्ट नगर निगम के अग्निशमन विभाग को सौंपनी होगी। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस कार्रवाई से अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप की स्थिति है और उन्हें नियमों का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है।
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