मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों पर जुर्माना
कलेक्टर ने अस्थायी जेल बनाए, अनावश्यक घूमने वालों को भेजा जाएगा
जबलपुर। कोरोनाकाल में लाॅकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। रविवार को जब शहर में लाॅकडाउन लगा था तब भी इस दिन पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ दण्डात्मक कार्यवाही करनी पड़ी। पुलिस द्वारा रविवार को कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन न करने एवं मास्क न लगाने वाले 1226 व्यक्तियों से 1 लाख 25 हजार 900 रूपये समन शुल्क वसूला गया। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर यह कार्यवाही की जा रही है। जबकि 7 मई 2020 से 3 अप्रेल 2021 की रात्रि तक 1 लाख 57 हजार 903 व्यक्तियों से 1 करोड़ 62 लाख 8 हजार रूपये समन शुल्क वसूला गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर 21 मार्च 2020 से अभी तक 2371 प्रकरण में 3546 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270, भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा इस दौरान डिस्टेंस का उल्लंघन व मुंह पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभी तक 1 लाख 57 हजार 903 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 1 करोड 62 लाख 8 हजार रूपये का समन शुल्क वसूला गया है।
जुर्माना के साथ अब जेल भी
मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ अब कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश। अस्थाई कारावास के लिये छह स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए शासकीय माध्यमिक शाला सदर, सामुदायिक भवन गोकलपुर, शासकीय माध्यमिक शाला गढ़ा, शासकीय माध्यमिक शाला हाथीताल, शासकीय प्राथमिक शाला आईटीआई माढ़ोताल, शासकीय प्राथमिक बालक शाला अधारताल को चिन्हित किया गया है।

