राहुल गांधी की सजा पर सुको की रोक! लेकिन कानूनी परेशानियां बरकरार - Khabri Guru

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राहुल गांधी की सजा पर सुको की रोक! लेकिन कानूनी परेशानियां बरकरार



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी संसद सदस्य (सांसद) की स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है, दोषसिद्धि के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है। गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले अप्रैल में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कथित तौर पर पूछा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है? हालांकि राहुल गांधी को एक मामले में राहत मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी भी पिछले कुछ वर्षों में देश भर में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों द्वारा दायर कम से कम एक दर्जन मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, झारखंड में मोदी सरनेम टिप्पणी पर एक और मानहानि का मामला चल रहा है।

रांची 'मोदी सरनेम' मामला
एक वकील प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी 2019 की मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर झारखंड के रांची में 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जुलाई की शुरुआत में, झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले में 16 अगस्त तक पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने गांधी को इस मामले में निचली अदालत में पेश होने से भी छूट दे दी। कांग्रेस नेता ने रांची एमपी-एमएलए अदालत के मई के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। हमने अदालत को सूचित किया कि हमारा मुवक्किल यह वचन देने के लिए तैयार है कि वह अदालती कार्यवाही के दौरान न तो अपनी पहचान पर विवाद करेगा और न ही अगर उसकी अनुपस्थिति में और उसके वकील की उपस्थिति में गवाहों से पूछताछ की जाती है तो वह आपत्ति उठाएगा। सुनवाई के बाद अदालत ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला
अप्रैल में विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने इस साल की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान हिंदुत्व आइकन के बारे में झूठे, दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए पुणे में कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। आरएसएस के स्वयंसेवक होने का दावा करने वाले कमल भदोरिया ने मार्च में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुरूक्षेत्र में की गई कथित टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जहां उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी के कौरव कहा था। भाजपा के कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने मई 2019 में जबलपुर में एक चुनावी रैली में अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर हत्या का आरोपी कहकर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले की सुनवाई रोक दी गई है। अप्रैल 2019 में अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने 2016 की नोटबंदी के दौरान कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर अमित शाह को बदनाम करने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। शाह उस समय एडीसी बैंक में निदेशक थे।

सूरत मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
शीर्ष अदालत ने पाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां अच्छे स्वाद में नहीं थीं, याचिकाकर्ता को भाषण देने में अधिक सावधान रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि सूरत की ट्रायल कोर्ट ने गांधी के आपराधिक इतिहास पर प्रकाश डाला था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि 13 मामलों का हवाला दिया है लेकिन उनमें से किसी भी मामले में कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मामलों की भरमार है, लेकिन कभी किसी को सजा नहीं हुई। इससे पहले जुलाई में मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि आवेदक के खिलाफ दस आपराधिक मामले लंबित हैं।

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