डॉ हेमलता श्रीवास्तव के बंगले पर अब होगा नगर निगम का कब्जा !, बिना अनुमति कैसे जमीन कर दी दान - Khabri Guru

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डॉ हेमलता श्रीवास्तव के बंगले पर अब होगा नगर निगम का कब्जा !, बिना अनुमति कैसे जमीन कर दी दान

जबलपुर। नगर निगम लीज प्लाट क्रमांक 51, राइट आउन एक्सटेंशन, क्षेत्रफल - 25047 वर्गफुट पर पट्टेधारी डॉं. महेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. डॉं. भैया लाल श्रीवास्तव, श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव पति डॉं. महेश कुमार श्रीवास्तव एवं रचित श्रीवास्तव पिता डॉं. महेश कुमार श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। आज इस प्रकरण की वास्तविकता जानने और समझने के संबंध में निगमायुक्त रामपकाश अहिरवार के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त श्रीमती शिवांगी महाजन के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। जहॉं पर पाया गया कि उक्त भूखण्ड पट्टेधारी द्वारा नगर निगम के स्वामित्व की भूमि को निगम की बिना अनुमति के दान कर दिया गया है एवं उक्त भूखण्ड पर मौके पर बिना अनुमति व्यापारिक उपयोग की गतिविधियॉं की जा रहीं है। सहायक आयुक्त श्रीमती महाजन ने बताया कि पट्टेधारी द्वारा वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा जमा नहीं किया गया है। पट्टेधारी द्वारा लीज शर्त क्रमांक 3, 6, 7 एवं 8 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि नगर निगम के पास शर्त क्रमांक 6 के तहत् पुनः प्रवेश का अधिकार सुरक्षित है।


श्रीमती महाजन ने संबंधितों को सूचना के माध्यम से जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर वैधानिक दस्तावेज/जानकारियॉं नगर निगम के सम्पदा शाखा में प्रस्तुत करें अन्यथा निगम की ओर से वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इस आशय की जानकारी की सूचना चस्पा भी कराई गयी है।

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