जबलपुर। शहर में अवैध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट पर छापा मारा है। निरीक्षण के बाद प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई, जिसमें Food Safety and Standards Authority of India के नियमों के उल्लंघन सामने आए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि एसबीआई कॉलोनी उखरी रोड स्थित प्लांट के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां बिना उचित अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के पास खाद्य पंजीयन तो मौजूद था, लेकिन वह केवल खाद्य पदार्थों के विक्रय के लिए मान्य था, जबकि उत्पादन के लिए अलग अनुमति आवश्यक होती है। इस प्रकार प्लांट संचालन पूरी तरह नियमों के विपरीत पाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि भारत सरकार के 17 सितम्बर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कराना अनिवार्य है, लेकिन प्लांट संचालक द्वारा इस नियम का भी पालन नहीं किया गया। पानी की गुणवत्ता जांच और अन्य जरूरी मानकों की अनदेखी को गंभीर लापरवाही माना गया है।
इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान प्लांट से किसी भी प्रकार का उत्पादन या खाद्य कारोबार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संकेत दिया है कि शहर में अवैध रूप से संचालित खाद्य और पेयजल इकाइयों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। नियमों का पालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
