विधवा महिला से पेंशन राशि की वसूली अनुचित, हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द - Khabri Guru

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विधवा महिला से पेंशन राशि की वसूली अनुचित, हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द


जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई विधवा महिला पूरी तरह पारिवारिक पेंशन पर निर्भर है, तो उससे सरकारी राशि की रिकवरी करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने महिला के खिलाफ जारी रिकवरी आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि पेंशन से कोई राशि काटी गई है तो उसे 90 दिनों के भीतर वापस लौटाया जाए।

यह मामला मंडला निवासी शांति धनगर से जुड़ा है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा और जितेंद्र गर्ग ने पक्ष रखा।

अदालत को बताया गया कि महिला के पति स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके निधन उपरांत महिला को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। बाद में विभाग ने अधिक भुगतान का हवाला देकर पेंशन से कटौती शुरू कर दी।

याचिकाकर्ता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ‘रफीक मसीह’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद या आश्रित परिवार से इस प्रकार की रिकवरी नहीं की जा सकती। वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया कि जांच में अधिक भुगतान सामने आने के कारण कटौती की जा रही थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू होंगे और विधवा महिला से रिकवरी करना उचित नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया।

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