निजी अस्पतालों में कर्मचारी की नियुक्ति से पहले पुलिस व शैक्षणिक सत्यापन अनिवार्य - Khabri Guru

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निजी अस्पतालों में कर्मचारी की नियुक्ति से पहले पुलिस व शैक्षणिक सत्यापन अनिवार्य


जबलपुर। जिले के सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी चिकित्सकीय या पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति से पहले उसका पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित परिषद में पंजीयन का सत्यापन अनिवार्य रूप से करना होगा।

जारी निर्देशों के अनुसार संस्थान संचालकों को चिकित्सक, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के आवश्यक दस्तावेजों की नियुक्ति के समय जांच करना होगी। साथ ही संबंधित कर्मचारी का पंजीयन मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), डेंटल काउंसिल, मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल या आयुष काउंसिल जैसी वैधानिक संस्थाओं से सत्यापित करना भी अनिवार्य रहेगा।

सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान संचालक की व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी। यदि बिना आवश्यक सत्यापन और वैध पंजीयन के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित स्वास्थ्य संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

इसके अलावा सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को प्रत्येक नई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

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