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प्रधानमंत्री आवास मंजूरी के लिए मांगी 5 हजार की रिश्वत


जबलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मां के नाम पर आवास स्वीकृत कराने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने मंडला जिले के पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत की जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंडला जिले के नारायणगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़रिया निवासी अमन गुप्ता ने अपनी मां शशि गुप्ता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराने के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि इस प्रक्रिया में पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा ने उनसे पांच हजार रुपए की मांग की। रिश्वत की मांग से परेशान होकर अमन गुप्ता ने मामले की शिकायत जबलपुर स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में की।
शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने के बाद उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के बाद पंचायत विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। ऐसे में योजना का लाभ दिलाने के बदले कथित रूप से रिश्वत मांगने का यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है।
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